Income Tax on Gold अब घर में रखा सोना बेचने पर देना होगा टैक्स, जानिए नहीं मानने पर क्या हो सकती है परेशानी

Written by: Shivang Mishra

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Shyambhavi

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हम भारतीयों के जीवन में सोने की एक खास जगह रही है। चाहे कोई त्योहार हो या शादी-ब्याह, सोने के बिना बात पूरी नहीं होती। ज़्यादातर घरों में यह पीढ़ियों से गहनों के रूप में सहेजकर रखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने घर में रखा हुआ सोना बेचते हैं, तो उस पर टैक्स देना पड़ता है? जी हां, Income Tax on Gold से जुड़े ऐसे कई नियम हैं जिनकी जानकारी न होना बाद में भारी पड़ सकता है।

घर में सोना रखने की भी है लिमिट, जानिए कितनी मात्रा तक है छूट

Income Tax on Gold अब घर में रखा सोना बेचने पर देना होगा टैक्स, जानिए नहीं मानने पर क्या हो सकती है परेशानी

बहुत से लोगों को लगता है कि जितना चाहे उतना सोना घर में रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने इसको लेकर साफ-साफ लिमिट तय की है।
शादीशुदा महिलाएं अपने घर में अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं 250 ग्राम तक रख सकती हैं।
वहीं पुरुष, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, सिर्फ 100 ग्राम सोना ही बिना हिसाब के अपने पास रख सकते हैं।

अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना है, तो आपको यह बताना जरूरी होगा कि वह कहां से आया आपने खरीदा है, तो कब और कैसे? या किसी ने आपको तोहफे में दिया है, तो उसका सबूत क्या है? अगर आप इन बातों का जवाब नहीं दे पाते, तो इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है।

गिफ्ट या विरासत में मिले सोने पर नहीं देना होता टैक्स

अगर आपको सोना किसी ने तोहफे में दिया है, या वह आपको विरासत में मिला है, तो घबराइए मत उस पर टैक्स नहीं देना होता।
इतना ही नहीं, अगर कभी इनकम टैक्स की रेड भी पड़ जाए, तो इस तरह के सोने को जब्त नहीं किया जाएगा लेकिन इसकी प्रमाणिकता जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि तोहफे या विरासत में मिले सोने की जानकारी और प्रमाण आप अपने पास जरूर रखें।

सोना बेचने पर कितना टैक्स देना होता है?

अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की Income Tax on Gold Selling कितना होता है? तो इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक सोना अपने पास रखा था।

अगर आप तीन साल से पहले सोना बेचते हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें मुनाफा आपकी आय में जोड़ दिया जाता है और आपकी टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लिया जाता है।

वहीं अगर आप तीन साल से ज़्यादा समय तक सोना रखकर बेचते हैं, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। इसमें 20% का टैक्स लिया जाता है, जिसमें इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है यानी महंगाई के हिसाब से मुनाफा थोड़ा घटाया जाता है।

इन नियमों की जानकारी रखना है बेहद जरूरी

Income Tax on Gold अब घर में रखा सोना बेचने पर देना होगा टैक्स, जानिए नहीं मानने पर क्या हो सकती है परेशानी

बहुत से लोग बिना सोचे-समझे या जानकारी के बिना सोना खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अब जब इनकम टैक्स विभाग ने इतने स्पष्ट नियम बना रखे हैं, तो जरूरी है कि हम सभी को इसकी जानकारी हो। नहीं तो बाद में नोटिस, जुर्माना या कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है।

इसलिए अगर आप भी सोने को सिर्फ गहनों की तरह नहीं बल्कि एक इंवेस्टमेंट के रूप में देखते हैं, तो इन नियमों का जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना सोना खरीदना।

सोना हमारे जीवन का अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन अब यह सिर्फ भावनाओं से जुड़ा नहीं बल्कि टैक्स नियमों से भी जुड़ा हुआ है। घर में रखा गया सोना अगर तय सीमा से ज्यादा है, या आप उसे बेचने का सोच रहे हैं, तो उसके टैक्स नियम जरूर समझें। इससे आप भविष्य में किसी भी तरह की आर्थिक या कानूनी परेशानी से बच सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी इनकम टैक्स विभाग के नियमों पर आधारित है। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

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Shivang Mishra

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