Pension Rule : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से चली आ रही ओल्ड पेंशन बहाली की मांगों के बीच सरकार ने अब एक बड़ा और जरूरी कदम उठाया है। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव करते हुए DoPT ने यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (UPS) लागू किया है, जिससे रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन में सुधार होगा। खास बात यह है कि अब 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी वे लाभ मिलेंगे जो वे पहले नहीं पाते थे।
नोशनल इंक्रीमेंट से मिलेगा रिटायरमेंट पर अतिरिक्त फायदा

यह बदलाव हर उस कर्मचारी के लिए राहत की खबर है, जो वर्षों तक देश की सेवा करता रहा है और अब सम्मानजनक पेंशन का हकदार है। अब उन्हें जो फायदा मिलेगा, वह उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की एक नई उम्मीद लेकर आएगा।
पहले क्यों होता था पेंशन में नुकसान?
पहले कर्मचारियों को साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को मिलने वाले डीए हाइक का लाभ मिलता था, लेकिन जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते थे, वे सिर्फ एक दिन की वजह से इस लाभ से वंचित रह जाते थे। इसका असर उनकी पेंशन पर सीधे पड़ता था। इस अन्याय को देखते हुए 2017 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर फैसला दिया था, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट देने की सिफारिश की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और DoPT का नया आदेश
Pension Rule इसके बाद से कई कर्मचारियों ने इस मुद्दे को कोर्ट और ट्रिब्यूनल में उठाया, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों को पूरे साल की सेवा और अच्छे प्रदर्शन के आधार पर नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। इसी फैसले को ध्यान में रखते हुए, मई 2025 में DoPT ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसमें यह नियम सभी पात्र केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया गया है।
पेंशन कैलकुलेशन में नोशनल इंक्रीमेंट कैसे काम करेगा?
Pension Rule इस नियम के तहत, जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को मिलने वाला इंक्रीमेंट पेंशन कैलकुलेशन में जोड़ा जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने रिटायरमेंट तक अपनी सेवा पूरी की हो और उनका कार्य प्रदर्शन संतोषजनक रहा हो। यह इंक्रीमेंट केवल पेंशन की गणना के लिए मान्य होगा, और रिटायरमेंट के अन्य लाभों जैसे ग्रेच्युटी या लीव एनकैशमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत

Pension Rule की गणना अंतिम बेसिक वेतन और सेवा अवधि के आधार पर होती है। अब मान लीजिए कोई कर्मचारी 30 जून को 79,000 रुपये के वेतन पर रिटायर होता है, और 1 जुलाई को उसे 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलने वाला था। पहले उसकी पेंशन 79,000 रुपये के आधार पर होती थी, लेकिन अब यह 81,000 रुपये के आधार पर होगी। इससे कर्मचारी को हर महीने बेहतर पेंशन मिलेगी, जो उनके और उनके परिवार के जीवन में आर्थिक राहत लाएगी।
इस बदलाव से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा क्योंकि यह उनके पूरे साल के योगदान को मान्यता देता है और पेंशन की राशि में इजाफा करता है। यह एक ऐसा कदम है जो कर्मचारियों के हक की रक्षा करता है और उन्हें सम्मान के साथ सेवा निवृत्त होने का अवसर प्रदान करता है।
Disclaimer: यह जानकारी आधिकारिक ऑफिस मेमोरेंडम और सरकारी आदेशों पर आधारित है। पेंशन नियमों और लाभों में बदलाव समय-समय पर हो सकते हैं। कर्मचारी अपने संबंधित विभाग या कार्यालय से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें।
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