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Income Tax Exemption in New Regime नई टैक्स व्यवस्था में भी मिलेगी राहत, जानिए कैसे

Reported by: Rashmi | Edited by: Patrika Team | Agency: PT Media Network
Last Updated: April 18, 2025, 13:27 PM IST IST

Income Tax Exemption in New Regime: जब बात टैक्स देने की आती है तो हर कोई यही चाहता है कि उसे ज्यादा टैक्स न देना पड़े और अपनी मेहनत की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा जा सके। कई लोग अब भी इस भ्रम में हैं कि नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में कोई टैक्स छूट (Income Tax Exemption in New Regime) नहीं मिलती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखें और सही तरीके अपनाएं, तो आप इस नई व्यवस्था में भी टैक्स में अच्छी-खासी राहत पा सकते हैं।

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Income Tax Exemption in New Regime: जब बात टैक्स देने की आती है तो हर कोई यही चाहता है कि उसे ज्यादा टैक्स न देना पड़े और अपनी मेहनत की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा जा सके। कई लोग अब भी इस भ्रम में हैं कि नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में कोई टैक्स छूट (Income Tax Exemption in New Regime) नहीं मिलती। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखें और सही तरीके अपनाएं, तो आप इस नई व्यवस्था में भी टैक्स में अच्छी-खासी राहत पा सकते हैं।

Standard Deduction का लाभ भी अब मिलेगा

Income Tax Exemption in New Regime नई टैक्स व्यवस्था में भी मिलेगी राहत, जानिए कैसे

नई टैक्स रिजीम में अब नौकरीपेशा लोगों और पेंशनर्स को 75,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। यह डिडक्शन आपकी कुल इनकम से घटाया जाता है, जिससे आपकी टैक्स योग्य आय कम हो जाती है। यानी आपकी जेब में बचत ज़्यादा और सरकार को टैक्स कम देना होगा।

Gratuity और छुट्टियों के पैसे पर भी नहीं देना होगा टैक्स

अगर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। नौकरी से रिटायर होते समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और बची हुई छुट्टियों के पैसे पर टैक्स नहीं देना पड़ता चाहे आपने पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनी हो या नई। यह छूट हर टैक्सपेयर के लिए एक बड़ी राहत है।

NPS में कंपनी के योगदान पर पूरी छूट

अगर आपकी सैलरी से आपकी कंपनी NPS (National Pension System) में योगदान करती है, तो उसकी 14% तक की रकम टैक्स फ्री होती है। यह लाभ आपको सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है, और इसे आप Income Tax Exemption in New Regime के तहत क्लेम कर सकते हैं।

Agnipath Scheme के तहत भी मिल रही छूट

अगर आप अग्निपथ योजना के तहत कॉर्पस फंड में योगदान करते हैं, तो उस पर भी टैक्स से छूट मिलती है। यह छूट सेक्शन 80CCH के तहत आती है और सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बहुत राहत भरी खबर है।

Family Pension पर भी मिल रही है राहत

Income Tax Exemption in New Regime नई टैक्स व्यवस्था में भी मिलेगी राहत, जानिए कैसे

नई टैक्स रिजीम में अगर कोई व्यक्ति फैमिली पेंशन ले रहा है, तो उसे भी टैक्स छूट मिलती है। इससे उन परिवारों को आर्थिक सहारा मिलता है जो अपने किसी सदस्य को खोने के बाद पेंशन पर निर्भर हैं।

नई टैक्स रिजीम को लेकर चाहे जितनी भी चर्चाएं हों, लेकिन अगर आप इसके फायदों को समझें और सही जानकारी के साथ टैक्स प्लानिंग करें, तो आप Income Tax Exemption in New Regime का पूरा लाभ उठा सकते हैं। हर टैक्सपेयर को अपने फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लेकर यह तय करना चाहिए कि कौन-सी टैक्स व्यवस्था उसके लिए बेहतर है।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। टैक्स से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से सलाह जरूर लें।

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ABOUT THE AUTHOR

Rashmi

रश्मि कुमारी एक अनुभवी ब्लॉगर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल उद्यमी हैं। वह Patrika Times की संस्थापक और CEO हैं, जो खेल, शिक्षा, मनोरंजन और अन्य क्षेत्रों की ताज़ा और भरोसेमंद खबरें पेश करता है। रश्मि डिजिटल मीडिया और कंटेंट क्रिएशन में विशेषज्ञ हैं और लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले लेख लिखना, ऑनलाइन आय के अवसर बढ़ाना और डिजिटल दुनिया में सफल होना सिखाती हैं।

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