Journalist Pension Yojana: 27 जुलाई 2025 का दिन बिहार के पत्रकारों के लिए एक बेहद सुकून देने वाला दिन बन गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी पत्रकारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। अब “बिहार पत्रकार पेंशन योजना” के तहत योग्य पत्रकारों को ₹15,000 मासिक पेंशन दी जाएगी, जबकि पहले यह राशि केवल ₹6,000 थी। यह केवल एक पेंशन नहीं, बल्कि उनके वर्षों के योगदान का सम्मान है, जो अब सरकारी स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री Nitesh Kumar की भावुक अपील
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा एक्स (पूर्व ट्विटर) पर करते हुए लिखा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका अमूल्य है और उनके भविष्य को सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। Journalist Pension Yojana उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना अब पहले से अधिक व्यापक और उपयोगी हो गई है। इससे पुराने पेंशनधारी पत्रकारों के परिवारों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह फैसला बिहार की पत्रकारिता को और मजबूत बनाएगा और पत्रकारों को यह भरोसा देगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
अब परिवारों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ
Journalist Pension सरकार ने पत्रकारों के परिवारों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था की है। अगर किसी पत्रकार को पेंशन मिल रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब उनके पति या पत्नी को ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। पहले यह राशि मात्र ₹3,000 थी, जो किसी भी दृष्टिकोण से पर्याप्त नहीं मानी जाती थी। अब यह राशि जीवनभर दी जाएगी, जिससे पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सुरक्षा का एक स्थायी आधार मिलेगा। यह सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो केवल पत्रकारों तक सीमित नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की चिंता करती है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 20 वर्षों तक बिहार में किसी मान्यता प्राप्त समाचार माध्यम में काम किया हो। साथ ही उन्हें पूरी तरह से सेवानिवृत्त होना चाहिए और किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं लेना चाहिए। आवेदक को बिहार का निवासी होना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा पत्रकारिता अनुभव प्रमाण पत्र और राज्य सरकार की मान्यता जैसे दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे, ताकि उनकी पात्रता की पुष्टि हो सके।
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बिहार सरकार जल्द ही इस योजना के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल शुरू करने जा रही है। Nitish Kumar इच्छुक पत्रकारों को पहचान पत्र, पत्रकारिता अनुभव प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सरल होगी। एक बार आवेदन की जांच पूरी होने के बाद पात्र पत्रकारों के खाते में प्रतिमाह ₹15,000 की पेंशन भेजी जाएगी, जिससे वे सम्मान के साथ रिटायरमेंट का जीवन जी सकें।
PDF फॉर्म और डिजिटल आवेदन प्रक्रिया की तैयारी
सरकार शीघ्र ही Bihar Journalist Pension Yojana का आवेदन फॉर्म PDF के रूप में जारी करेगी जिसे पत्रकार बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस फॉर्म में पत्रकारिता अनुभव की अवधि, नियुक्ति संस्था का नाम, सेवानिवृत्ति की तिथि और व्यक्तिगत विवरण भरना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए एक ई-फॉर्म पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है, जिससे पत्रकारों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सम्मान के साथ सुरक्षित भविष्य की ओर एक कदम
बिहार पत्रकार पेंशन योजना अब पत्रकारों के लिए केवल एक सरकारी सहायता नहीं रह गई है, Nitish Kumar यह उनके योगदान का प्रमाणिक सम्मान बन चुकी है। यह फैसला उन पत्रकारों के जीवन को नई दिशा देगा जिन्होंने अपने पेशे के प्रति निष्ठा और ईमानदारी से वर्षों तक सेवा दी। साथ ही यह योजना युवा पत्रकारों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी कि पत्रकारिता एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर है, जहां सेवा के बदले समाज और सरकार दोनों से सम्मान मिलता है।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। योजना की पात्रता, प्रक्रिया और शर्तों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं। कृपया आवेदन करने से पहले बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से पुष्टि अवश्य करें।
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