CGHS Rules 2026 Alert: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दूरी की शर्त हटी, विकल्प चुनने से पहले नियम समझें

Written by: Vishnu Pandey

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Aditika

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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 17 सितंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन ने सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों की CGHS पात्रता तय करने वाली पुरानी भौगोलिक सीमा हटा दी है। पहले CGHS वेलनेस सेंटर से दूरी और निर्धारित क्षेत्र कर्मचारी की पात्रता पर असर डालते थे। नए आदेश के तहत भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने या तैनात होने के कारण CS(MA) नियमों के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा ले रहे पात्र कर्मचारी एक बार CGHS चुनने का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य पात्रता शर्तें और निर्धारित CGHS अंशदान फिर भी लागू होंगे। यह व्यवस्था आदेश जारी होने के साथ प्रभावी हुई है। eOffice

CGHS Rules 2026 में यह बदलाव विकल्प देता है, लेकिन हर कर्मचारी के लिए एक जैसा निर्णय तय नहीं करता। निकटतम वेलनेस सेंटर कितनी दूर है, परिवार के पात्र सदस्य कहाँ रहते हैं और वर्तमान चिकित्सा व्यवस्था कैसी है ये बातें विकल्प चुनने से पहले समझनी चाहिए। विशेष सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आदेश के अनुसार विकल्प एक बार चुने जाने पर अंतिम और बाध्यकारी है। eOffice

CGHS Rules 2026 में पहले की दूरी संबंधी व्यवस्था क्या थी?

मंत्रालय के नए आदेश में 6 अप्रैल 2018 के पुराने ज्ञापन का उल्लेख है। उसके अनुसार, संबंधित CGHS वेलनेस सेंटर से लगभग पाँच किलोमीटर के दायरे में रहने या काम करने वाले सेवारत लाभार्थियों तक कवरेज सीमित था; जहाँ क्षेत्र अलग से निर्धारित नहीं थे, वहाँ संबंधित शहर के CGHS अधिकारी को क्षेत्र अधिसूचित करना था। निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने वाले कुछ कर्मचारी CS(MA) नियम, 1944 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा लेते थे। eOffice

नए CGHS Rules 2026 संबंधी आदेश में सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों की पात्रता तय करने के लिए उस भौगोलिक कसौटी को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि केवल वेलनेस सेंटर से दूर रहने या CGHS शहर से बाहर तैनाती के आधार पर पात्र कर्मचारी को विकल्प से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि देश के किसी भी व्यक्ति को CGHS सदस्यता मिल सकती है। आदेश विशेष रूप से सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों और लागू पात्रता शर्तों की बात करता है। eOffice

CGHS Rules 2026 के तहत एक बार विकल्प कौन चुन सकता है?

आदेश के अनुसार, जो सेवारत केंद्रीय कर्मचारी निर्धारित CGHS भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने या तैनात होने के कारण वर्तमान में CS(MA) नियम, 1944 के अंतर्गत सुविधा ले रहे हैं, वे अन्य पात्रता शर्तें पूरी करने और निर्धारित अंशदान देने पर CGHS में आने का एक बार विकल्प चुन सकते हैं। कर्मचारी को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी मौजूदा CS(MA) सुविधा का कारण वही भौगोलिक सीमा है जिसका उल्लेख आदेश में किया गया है। eOffice

कर्मचारी की स्थितिआदेश से संबंधित बात
निर्धारित CGHS क्षेत्र से बाहर रहने या तैनाती के कारण CS(MA) में हैपात्रता शर्तों के अधीन CGHS का एक बार विकल्प मिल सकता है
CGHS कवर्ड एरिया के भीतर रहता या तैनात हैआदेश के अनुसार CGHS कवरेज अनिवार्य है; CS(MA) चुनने के लिए बाहर नहीं जा सकता
बाहर का पात्र कर्मचारी विकल्प नहीं चुनताउस पर लागू CS(MA) व्यवस्था जारी रहेगी
CGHS विकल्प चुन लेता हैनिर्धारित अंशदान और परिवार पर लागू शर्तें माननी होंगी

यह फर्क CGHS Rules 2026 की सबसे महत्वपूर्ण बातों में है। जिन कर्मचारियों को नया विकल्प मिला है, उनके लिए यह निर्णय है; आदेश ने पहले से CGHS कवर्ड एरिया के भीतर आने वाले कर्मचारियों को CS(MA) चुनने का नया विकल्प नहीं दिया है। eOffice

CGHS Rules 2026 का परिवार पर असर समझते सदस्य

CGHS Rules 2026: निर्णय पूरे पात्र परिवार पर लागू होगा

यदि मुख्य लाभार्थी CGHS में आने का विकल्प चुनता है, तो आदेश के अनुसार वही विकल्प उसके सभी पात्र आश्रितों पर लागू होगा। परिवार के कुछ पात्र सदस्यों को CGHS और दूसरों को CS(MA) में बाँटकर लाभ लेने की अनुमति नहीं है। CGHS के अंतर्गत आने वाला कर्मचारी या परिवार उसी समय CS(MA) की चिकित्सा सुविधा या प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता; इसका उलटा भी लागू होता है। eOffice

उदाहरण के लिए, किसी कर्मचारी के पात्र आश्रित दूसरे शहर में रहते हों तो विकल्प का असर केवल उस कर्मचारी की अपनी चिकित्सा सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। इसलिए CGHS Rules 2026 के आधार पर फैसला करते समय आश्रितों की जरूरत और सेवाओं तक उनकी पहुँच भी देखें। आदेश पात्र आश्रितों को दोनों प्रणालियों में बाँटने की अनुमति नहीं देता।

कार्यालय ज्ञापन के साथ दिए गए विकल्प और सहमति-पत्र में कर्मचारी से यह घोषणा कराई जाती है कि वह या उसके पात्र परिवार के सदस्य दोनों व्यवस्थाओं के लाभ एक साथ नहीं लेंगे। उसमें गलत लाभ की वसूली और नियमों के अनुसार कार्रवाई का उल्लेख भी है। हस्ताक्षर करने से पहले फॉर्म की प्रत्येक घोषणा पढ़ना जरूरी है। eOffice

CGHS Rules 2026 में अंशदान और यात्रा खर्च का क्या नियम है?

CGHS चुनने वाले कर्मचारी को निर्धारित CGHS अंशदान या सदस्यता राशि देते रहना होगा, चाहे वह कहाँ रहता हो या कहाँ तैनात हो। क्षेत्रीय सीमा हटने का मतलब अंशदान समाप्त होना नहीं है। आदेश में CGHS के अंतर्गत इलाज कराने या दवाएँ लेने के लिए यात्रा पर TA/DA देय न होने की बात भी कही गई है। eOffice

यह नियम दूर रहने वाले कर्मचारी के लिए व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण है। यदि निकटतम वेलनेस सेंटर तक पहुँचने में समय और खर्च लगेगा, तो वह खर्च निर्णय लेते समय सोचें। CGHS Rules 2026 ने पात्रता की भौगोलिक बाधा हटाई है; आदेश वेलनेस सेंटर को कर्मचारी के घर के पास उपलब्ध कराने या वहाँ तक यात्रा खर्च चुकाने का वादा नहीं करता।

CGHS के आधिकारिक पोर्टल पर कवर्ड शहरों और सूचीबद्ध स्वास्थ्य सेवा संस्थानों से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। कर्मचारी अपने शहर के वेलनेस सेंटर और उपलब्ध सुविधाओं की वर्तमान स्थिति वहाँ जाँच सकता है। पोर्टल के अनुसार CGHS लगभग 42 लाख लाभार्थियों को 80 शहरों में कवर करता है; यह आँकड़ा योजना के मौजूदा दायरे का है, नए आदेश से जुड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या का दावा नहीं। Ministry of Health & Family Welfare

CGHS Rules 2026 का कार्यालय आदेश पढ़ती कर्मचारी

CGHS Rules 2026 के तहत विकल्प चुनने से पहले 5 जाँच

1. अपनी वर्तमान व्यवस्था लिखित रूप में स्पष्ट करें। क्या आप सचमुच क्षेत्र से बाहर रहने या तैनाती के कारण CS(MA) के अंतर्गत हैं? अपने कार्यालय की स्थापना या प्रशासन शाखा से स्थिति मिलाएँ।

2. पात्र आश्रितों की स्थिति देखें। विकल्प उन सभी पर लागू होगा। परिवार की जरूरत को निर्णय में शामिल करें।

3. निकटतम सुविधा की पहुँच जाँचें। आधिकारिक CGHS पोर्टल पर संबंधित शहर और उपलब्ध सेवा देखें। दूरी के साथ वहाँ पहुँचने का व्यावहारिक समय भी सोचें।

4. अंशदान और यात्रा खर्च समझें। नियमित CGHS अंशदान लागू रहेगा और आदेश के अनुसार इलाज या दवा के लिए यात्रा पर TA/DA नहीं मिलेगा।

5. विकल्प और सहमति-पत्र पढ़ें। विकल्प एक बार का, अंतिम और बाध्यकारी है। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत एक साथ लाभ लेने की घोषणा न करें।

इन पाँच सवालों के जवाब मिलने पर कर्मचारी CGHS Rules 2026 के बदलाव को अपनी परिस्थिति पर लागू करके देख सकेगा। किसी सहकर्मी के लिए CGHS सुविधाजनक हो सकता है, जबकि दूसरे कर्मचारी को अपने निवास, तैनाती और परिवार की स्थिति के आधार पर अधिक विस्तार से सोचना पड़े। अंतिम निर्णय से पहले कार्यालय के सक्षम अनुभाग से प्रक्रिया स्पष्ट कर लें।

CGHS Rules 2026 में गलत जानकारी देने पर क्या होगा?

कार्यालय ज्ञापन में स्पष्ट है कि CGHS लाभ पाने या जारी रखने के लिए गलत, अधूरी छिपाई हुई या भ्रामक जानकारी देने पर लागू सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे आधार पर लिया गया अनुचित लाभ वापस भी वसूला जा सकता है। इसी तरह CGHS और CS(MA) दोनों के तहत एक ही समय लाभ लेने की अनुमति नहीं है। eOffice

इसलिए CGHS Rules 2026 के विकल्प फॉर्म में निवास, तैनाती, वर्तमान चिकित्सा कवरेज और पात्र आश्रितों के विवरण सही भरें। यदि किसी बात पर संदेह हो, तो फॉर्म जमा करने से पहले अपने कार्यालय या संबंधित CGHS प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण माँगें। विकल्प चुनने के बाद उसकी प्रति और जमा करने का रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

Disclaimer: यह लेख 17 सितंबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन पर आधारित है। अपनी पात्रता, आश्रितों, अंशदान और विकल्प जमा करने की प्रक्रिया की पुष्टि अपने कार्यालय तथा आधिकारिक CGHS निर्देशों से करें।

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